फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

राशनकार्ड धारकों के लिए जरुरी खबर, ये नहीं किया तो पछताएंगे

Mon, 14 Aug 2017 09:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई टिहरी
विज्ञापन
1 of 7
राशन कार्ड का अपग्रेडेशन - फोटो : file photo
राशनकार्ड धारकों के लिए अब आधार लिंक कराना तो आनिवार्य ही है। साथ ही अगर आपने एक और अतिरिक्त कार्य नहीं किया तो आपको राशन कार्ड रद्द हो सकता है।
Trending Videos
विज्ञापन

2 of 7
Ration card
राशन कार्ड धारकों को अब आधार नंबर के साथ ही परिवार के मुखिया का बैंक खाता और आईएफएससी कोड को भी राशन कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया गया है। ताकि भविष्य में राशन पर मिलने वाली सब्सिड़ी भी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में आ सके।
विज्ञापन

3 of 7
ration card
आधार कार्ड, खाता नंबर जमा करने के लिए 31 अगस्त तक की तिथि निर्धारित की गई है। पूर्ति विभाग ने सभी उपभोक्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र के सहकारी राशन विक्रेताओं को आधार कार्ड नंबर देने को कहा है।

4 of 7
आधार कार्ड - फोटो : Getty Images
सरकार के निर्देश पर डेढ़ साल से अधिक समय से उपभोक्ताओं के आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने का काम चल रहा है। जिलेभर के एक लाख 50 हजार 789 राशन कार्डो परछह लाख 89 हजार 95 हजार यूनिट है।
विज्ञापन

5 of 7
ration shop
डेढ़ साल में करीब साढ़े पांच लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करवा दिए हैं। वर्तमान में 31 जुलाई तक आधार लिंक करवाने की आखिरी तिथि घोषित की गई थी। अब सरकार ने राशन कार्डधारक परिवार के मुखिया का बैंक खाता, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम भी राशन कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है।
विज्ञापन

6 of 7
स्मार्ट राशन कार्ड
प्रत्येक कार्डधारक को बैंक खाता से संबंधित जानकारी 31 अगस्त तक जिला पूर्ति कार्यालय, अपने-अपने क्षेत्र के सहकारी राशन विक्रेता को देनी होगी। ताकि भविष्य में चीनी, चावल, गेंहू आदि सरकारी राशन पर मिलने वाले सब्सिड़ी सीधे संबंधित व्यक्ति के खाते में आ सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

7 of 7
ration card
जिला पूर्ति अधिकारी टिहरी गढ़वाल शिल्पी शुक्ला का कहना है कि सरकार ने आधार कार्ड के साथ ही अब बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम भी राशन कार्ड से अनिवार्य रूप से जोडने के निर्देश दिए हैं। 31 अगस्त तक सभी उपभोक्ताओं को बैंक खाता, आधार नंबर जमा करवाना होगा। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें