अगर आप जिम जाते हैं तो इस बात पर ध्यान जरूर दें। नहीं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है।
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यदि जिम में बॉडी बनाने की कोशिशों में जुटे लोगों को जिम संचालक फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं तो उन्हें फूड सेफ्टी का लाइसेंस लेना होगा। तो अगर आप वहां जाएं तो ध्यान जरूर दें कि उनके पास लाइसेंस है या नहीं।
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वरना इसकी कोई गारंटी नहीं कि जो सप्लीमेंट आप ले रहे हैं वह सही भी है या नहीं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ.जीसी कंडवाल के मुताबिक शहर में बहुत से जिम संचालन बॉडी बनाने के लिए उनके यहां आने वाले लोगों को फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं।
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लॉयंस डैन जिम
- फोटो : Internet
अस्पताल और स्कूलों में यदि कैंटीन चल रही है तो उनके लिए भी मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से इसका लाइसेंस लेना जरूरी है। ऐसा न करने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ.जीसी कंडवाल के मुताबिक शहर में बहुत से जिम संचालन बॉडी बनाने के लिए उनके यहां आने वाले लोगों को फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं।
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फूड डेस्टिनेशन
इसके अलावा स्कूलों और विभिन्न अस्पतालों में कैंटीनें चल रही हैं, लेकिन इन संचालकों ने फूड सेफ्टी का लाइसेंस नहीं लिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि राजधानी में जल्द ही इस तरह के जिम, स्कूलों और अस्पतालों का निरीक्षण किया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान यदि कोई बगैर लाइसेंस पकड़ा गया तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों की अनदेखी पर सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।