'अजान विवाद' के चलते सिर मुंडवाने वाले सिंगर सोनू निगम के लाखों चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। उन्हें इस मामले में बड़ी राहत मिली है।
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सोनू निगम
दरअसल, गायक सोनू निगम के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत किए जाने के मामले में दायर एक और याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सोनू ने लाउडस्पीकर से अजान के मामले पर ट्वीट किया था। इसे लेकर बीते सप्ताह एक याचिका को जस्टिस जितेंद्र चौहान ने आधारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया था।
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सोनू निगम
सोमवार को एक अन्य याचिका (जिसे हाईकोर्ट के एडवोकेट आस मोहम्मद ने दायर किया था) को जस्टिस एमएमएस बेदी ने खारिज कर दिया। जस्टिस बेदी ने कहा कि सोनू निगम ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ टिप्पणी की है न कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ। उल्लेखनीय है कि जस्टिस जितेंद्र चौहान की अदालत में सोनू निगम के खिलाफ याचिका खारिज हो जाने के अगले ही दिन याचिकाकर्ता आस मोहम्मद ने दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
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सोनू निगम
दोबारा दायर की गई याचिका में मांग की गई थी कि उसने 20 अप्रैल को सोनीपत के एसपी को सोनू निगम द्वारा किये गए ट्वीट पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए जो शिकायत दी थी, हाईकोर्ट उस पर कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देश जारी करे। याची का कहना था कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सभी धर्मों को समान माना गया है। लेकिन सोनू निगम के ट्वीट से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं।
ट्वीट से दो या उससे अधिक समुदायों में तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए सोनू के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने 19 अप्रैल को गन्नौर के एसएचओ और 20 अप्रैल को सोनीपत के एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। याची के अनुसार, अब तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे इस मामले में विस्तृत आदेश जारी करेंगे।