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GST के कई नियम अब खुलकर सामने आए, आप भी जानिए फायदे में रहेंगे

Mon, 14 Aug 2017 09:19 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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जीएसटी - फोटो : Amar Ujala
जीएसटी के कई नियम लोगों को पता हैं, वहीं कई नियम अब खुलकर सामने आए हैं। आप भी जान लीजिए, काफी राहत मिलेगी और नुकसान भी नहीं उठाना नहीं पड़ेगा।
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GST impact
आप कपड़ा व्यापारी हैं और यदि कपड़ा बेचते हैं तो पांच फीसदी जीएसटी का भुगतान ही करना होगा लेकिन अगर कपड़े को सूट बनाकर सेल किया तो इसमें 12 फीसदी तक टैक्स का भुगतान भी करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जीएसटी के फार्मूले में अलग अलग कपड़ों और अन्य आइटम प्रोडक्ट का गिफ्ट हैंपर बनाकर बेचने पर आपको उच्चतम जीएसटी का भुगतान करना पड़ सकता है।
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gst
ऑल इंडिया फेडरेशन आफ क्लाथ रिटेलर्स एसोसिएशन द्वारा चंडीगढ़ के होटल जीके इंटरनेशनल में आयोजित सेमिनार में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा ऐसी ही जानकारी कपड़ा व्यापारियों को दी गईं। रेडीमेड और कपड़ा व्यापारी, होलसेल व्यापारियों को बताया गया कि कपड़ा कैसा भी हो, उसके ऊपर पांच फीसदी ही जीएसटी लगेगा।

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Chandigarh GST
यदि कपड़े का सूट बनाकर बेचते हैं तो एक हजार रुपये से कम की कीमत वाले सूट पर पांच फीसदी और एक हजार रुपये से ज्यादा की कीमत वाले सूट पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया कि यदि पांच फीसदी, बारह फीसदी और 28 फीसदी वाले प्रोडक्ट को मिलाकर गिफ्ट हैंपर तैयार किया गया तो इन तीनों का सबसे ज्यादा जीएसटी वाले प्रोडक्ट का ही जीएसटी काउंट किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि हरेक वस्तु पर इनपुट क्रेडिट मिलना तय है।
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Chandigarh GST
अब आन अप्रूवल माल नहीं
जीएसटी अधिकारियों ने बताया कि अब आन अप्रूवल माल नहीं भेजा जा सकेगा। पहले डेबिट और क्रेडिट नोट पर धंधा हो जाता था और अब ऐसा नहीं हो सकेगा। यदि जिसको माल भेजा गया है और उसका पेमेंट साठ दिन में नहीं आता है तो जीएसटी क्रेडिट वापस लिया जा सकता है। इसके साथ ही यदि 180 दिन तक पेमेंट नहीं होता है तो उसके ऊपर व्याज देना होगा।
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एग्जीबिशन पर लगेगा चेक
अब सिटी में लगाई जाने वाली एग्जीबिशन में चेक लग सकता है। जीएसटी अधिकारियों को जब व्यापारियों ने यह सुझाव दिया तो उन्होंने कहा कि होटल और भवनों में लगाई जाने वाली एग्जीबिशन पर चर्चा की जाएगी। जिससे टैक्स का ठीक भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
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ट्रांसपोर्टर मना करें तो करें शिकायत
जीएसटी अधिकारियों ने कहा कि यदि बीस लाख रुपये तक के माल को ट्रांसपोर्ट लेने से मना करते हैं तो तुरंत रिपोर्ट करें।

आठ अंकों का कोड ही करें इस्तेमाल
जीएसटी अधिकारियों ने बताया कि डेढ़ करोड़ से पांच करोड़ तक के लिए आठ डिजिट का एचएसएन कोड इस्तेमाल करें।
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gst
छह माह में मिल जाएगा इनपुट क्रेडिट
जीएसटी अधिकारियों ने बताया कि दुकानों पर रखा माल जल्द से जल्द उसको डिफाइन करें। 28 फीसदी वाले माल पर साठ फीसदी इनपुट क्रेडिट मिलेगा जबकि 12 और पांच फीसदी वाले स्टाक पर चालीस फीसदी जीएसटी इनपुट क्रेडिट मिलेगा।

 
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