फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

GST लागू होने के बाद अगर ये काम कर दिया तो पछताना पड़ेगा, सावधान

Sat, 01 Jul 2017 09:14 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
1 of 5
जीएसटी
एक जुलाई से जीएसटी लागू हो जाने के बाद अगर लोगों ने ये एक काम कर दिया तो पछताना पड़ सकता है, पढ़िए बेहद जरूरी खबर।

 
विज्ञापन

2 of 5
जीएसटी ‌‌ब‌िल
आबकारी एवं कराधान विभाग व्यापारियों के लेनदेन और सामान की खरीद-फरोख्त पर कड़ी नजर रखेगा। जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों के लिए टैक्स चोरी आसान नहीं होगी। टैक्स चोरी करने या जानबूझकर गलत जानकारी देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तथ्यों को छुपाना या कम टैक्स का भुगतान करना भी भारी पड़ेगा।
विज्ञापन

3 of 5
GST BILL
विभाग मामला संज्ञान में आने पर व्यापारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। इसमें उसके खिलाफ धारा-50 के अधीन टैक्स चोरी की राशि का भुगतान ब्याज सहित करने के निर्देश दिए जाएंगे। नोटिस के साथ ही भुगतान के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा। यदि किसी व्यापारी ने पूरा टैक्स भरा है तो वे कागजात विभाग के उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

4 of 5
gst
इसके अलावा उसके पास ये भी विकल्प रहेगा कि वे समन मिलने से पहले टैक्स चोरी की राशि को पंद्रह प्रतिशत की दर से जमा करा दे। व्यापारी सामान बिक्री का झूठा बिल देने पर नपेंगे। जीएसटी कानून में इसके लिए भी कड़ा प्रावधान किया गया है। बिना किसी माल बिक्री के झूठा बिल देने या कम सामान का बिल देने पर विभागीय कार्रवाई से बच नहीं पाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

5 of 5
gst
अधिकारी मामला संज्ञान में आने के बाद इसके लिए व्यापारी पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के अनुसार, जीएसटी लागू होने से टैक्स सिस्टम के साथ ही सामान की खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता आएगी। इससे टैक्स राजस्व निश्चित तौर पर बढ़ेगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें