आपके पास हथियार है और उसका लाइसेंस बनवाना है या रिन्यू कराना है तो अब आपको एक नई शर्त पूरी करनी होगी। नजरअंदाज किया तो न तो लाइसेंस बनेगा और न ही लाइसेंस रिन्यू होगा। लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है, अगर इस नियम को फॉलो करने में फेल हो गए तो। गृह मंत्रालय के निर्देशों पर संबंधित विभागों को नए नियम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
विज्ञापन
2 of 7
गन शॉट
गृह मंत्रालय के आदेशों पर अब हथियारों का लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए डोप टेस्ट कराना होगा। इसके लिए पंजाब में राज्य सेहत विभाग ने आर्म्स लाइसेंसों के लिए अनिवार्य किए डोप टेस्ट की निर्धारित फीस के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आर्म्स लाइसेंस के लिए सरकारी अस्पतालों में होने वाले इस डोप टेस्ट के लिए 1500 रुपये फीस निर्धारित की गई है। डोप टेस्ट सरकारी अस्पतालों में ही होगा। प्राइवेट अस्पतालों के टेस्ट को प्रशासन नहीं मानेगा।
विज्ञापन
3 of 7
gun
ऐसे में असलहा लाइसेंस रिन्यू कराना लोगों को महंगा पड़ रहा है। डोप टेस्ट में फेल होने के बाद कई लोग लाइसेंस दौड़ से बाहर हो रहे हैं। इस कड़ी में अब तक फेज-6 स्थित सिविल अस्पताल में 258 लोगों ने असलहा लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए डोप टेस्ट दिया, जिनमें से 30 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी रिपोर्ट सिविल अस्पताल से डीसी आफिस जाएगी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी।
4 of 7
gun
सरकार यह पहले ही साफ कर चुकी है कि जो डोप टेस्ट में फेल होगा, उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जुलाई 2016 में बनाए गए रूल को पंजाब में लागू नहीं किया गया था। जबकि गृह विभाग पंजाब ने लाइसेंस के लिए पहले हिदायतें जारी की थी, जिसके बाद जाकर पंजाब द्वारा इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया और इसका हर व्यक्ति को पालन करना होगा।
विज्ञापन
5 of 7
असलहा
- फोटो : amar ujala
सरकार को तरफ से भेजे गए लेटर में बताया गया है कि आर्म्स एक्ट 1959 एंड रूल्स 2016 के नंबर 11 के (जी) के अनुसार प्रार्थी का असलहा लाइसेंस बनाने या रिन्यू करने के लिए डोप सर्टिफिकेट लेना यकीनी बनाया जाए। इसके तहत अगर कोई डोप टेस्ट में पाजिटिव पाया जाता है तो उसका असलहा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। जो 30 पॉजीटिव पाए गए हैं, उन पर जल्द गाज गिरेगी।
विज्ञापन
6 of 7
गोली
दूसरी ओर, एक सवाल ये उठता है कि जो लोग नया लाइसेंस बनवाने के लिए काफी दिनों पहले ही नशा करना छोड़ देते थे। अब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जो नशा करते हैं, डोप टेस्ट में फेल होने के बाद उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। पंजाब सरकार की ओर से जो असलहा लाइसेंस रिन्यू कराने को डोप टेस्ट अनिवार्य किया है। इसके बाद लोगों के लिए दो ही विकल्प बचे हैं या तो वह नशा करें या फिर असलहा लाइसेंस रखें।
लाइसेंस के लिए 10 टेस्टों से गुजरना पड़ेगा
पंजाब सरकार की ओर से इस साल 13 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो डोप टेस्ट किए जाएंगे। उसके लिए जो किट आएगी उसकी कीमत 1500 रुपये है। डोप टेस्ट के लिए मूत्र (पेशाब) के नमूने के अलावा किट से अफीम, डोडे, भंग, कोकीन, हेरोइन एवं स्मैक या नशीली दवा के नशे का पता चल जाता है। इस के अलावा कोई भी नींद की गोली एवं दूसरी नशीली गोलियों का सेवन करता है तो उसकी जांच भी इस किट से आसानी के साथ हो जाती है।