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बच्चों से कुकर्म करने वाले टीचर को मिलेगी सजा, पढ़ें दरिंदगी की पूरी कहानी

Fri, 23 Dec 2016 09:55 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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जुल्फिकार को मिलेगी सजा
जुल्फिकार बच्चों को नशा करवाता था और उन्हें ब्रांडेड कपड़ों और महंगे जूते देता था। जानिए हैवानियत की पूरी कहानी। बच्चों से कुकर्म मामले में आरोपी थिएटर कलाकार और एनजीओ ‘थियेटर एज’ के डायरेक्टर जुल्फिकार खान को जिला अदालत ने वीरवार को दोषी करार दिया। जुल्फिकार के खिलाफ चल रहे पांच अलग-अलग मामलों में अदालत ने उसे दो केस में बरी तो तीन केस में दोषी करार दिया। अदालत शुक्रवार को सजा सुनाएगी।
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जुल्फिकार को मिलेगी सजा - फोटो : अमर उजाला
जुल्फिकार खान के खिलाफ सेक्टर-11 थाना पुलिस ने नाबालिग बच्चों से कुकर्म, शारीरिक छेड़छाड़, धमकाने, युवाओं को अश्लील साहित्य दिखाने समेत पोक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। वह पिछले साल जुलाई से जेल में है। जिला अदालत के आदेश पर सेक्टर-11 थाना पुलिस ने पिछले वर्ष 15 दिसंबर को पांचों पीड़ितों के मामले में पांच अलग-अलग चालान कोर्ट में दायर किए थे। मामले में पांचों पीड़ितों में से दो कोर्ट में मुकर गए थे, जबकि तीन अन्य अपने बयान पर डटे रहे। 
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जुल्फिकार को मिलेगी सजा - फोटो : अमर उजाला
जुल्फिकार खान की गिरफ्तारी के बाद उस पर अपने हक में गवाही देने के लिए शिकायतकर्ताओं को धमकाने का भी आरोप लगा था। इसके बाद पुलिस ने इस संबंध में भी केस दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें एक उसके ही एनजीओ में काम करने वाली गीता और दूसरा एनजीओ में पढ़ने वाला छात्र नीरज था। दोनों के खिलाफ जुल्फिकार खान के भतीजे अख्तेदार खान के कहने पर धारा 341, 452, 506 और 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया था। यह केस पीड़ितों के आईजी को शिकायत करने के बाद उनके आदेश पर थाना पुलिस ने दर्ज किया था। 

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जुल्फिकार को मिलेगी सजा - फोटो : अमर उजाला
ये है मामला 
पिछले साल जुलाई में चाइल्ड राइट कमीशन की शिकायत पर सेक्टर-11 थाना पुलिस ने थियेटर एज के डायरेक्टर जुल्फिकार खान को गिरफ्तार किया था। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब पीड़ित बच्चों के परिजनों ने हेल्पलाइन पर शिकायत दी। इसके बाद चाइल्ड राइट कमीशन के पास और भी बच्चों की शिकायतें आईं। कमीशन में थियेटर एज ग्रुप के कुछ बच्चों ने उनके साथ वर्ष 2002 से यौन शोषण करने की बात कही। शिकायत के अनुसार जुल्फिकार उनसे कई वर्षों से कुकर्म कर रहा था और उस वक्त वे नाबालिग भी थे। 
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जुल्फिकार को मिलेगी सजा - फोटो : अमर उजाला
इसके बाद सेक्टर-11 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 377 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि जुल्फिकार बच्चों को नशा भी करवाता था और उन्हें ब्रांडेड कपड़ों और महंगे जूते देता था। इसके बाद वह उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था। साथ ही जुल्फिकार रात को अपने सेक्टर-25 स्थित घर पर बच्चों को पढ़ाई के बहाने बुलाता था और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उनसे गलत हरकतें करता था। इसके बाद वह बच्चों को धमकाता भी था कि घटना की जानकारी किसी को न हो। 
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जुल्फिकार को मिलेगी सजा
-11 जुलाई 2015 : जुल्फिकार खान की गिरफ्तारी
-8 सितंबर 2015 : मामले में चालान पेश
-3 नवंबर 2015 : आरोप तय
-15 दिसंबर 2015 : अदालत ने जुल्फिकार की अर्जी खारिज कर पांच अलग मामले में ट्रायल चलाने और चालान पेश करने के दिए निर्देश
-15 जनवरी 2016 : मामले में पुलिस ने नए सिरे से पांच अलग चालान पेश किए
-6 फरवरी 2016 : मामले में पहला पीड़ित बच्चा मुकरा
-26 अक्टूबर 2016 : मामले में दूसरा पीड़ित बच्चा मुकरा
-22 दिसंबर 2016 : जुल्फिकार दो मामले में बरी, तीन में दोषी करार
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