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घर से बाहर शराब पीने वालों के लिए बड़े काम की खबर, देख लें वरना पछताएंगे

Thu, 16 Feb 2017 09:07 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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शराब पीना - फोटो : फाइल फोटो
अगर आप घर से बाहर शराब पीते हैं तो ये खबर बड़े काम की हो सकती है। सरकार ने एक बड़ा सख्त फरमान जारी किया है। देख लीजिए, वरना पछताना पड़ेगा।
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शराब पीना
सड़क, पार्क, बाजार, नदी के किनारे या खड़े वाहन में भी शराब पीना जुर्म होगा। इसका उल्लंघन करने वाले को पहली बार पांच हजार और उसके बाद 10 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के तहत सड़क, पार्क, बाजार, नदी किनारे, चलते या खड़े वाहन में भी शराब पीना अपराध होगा।
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शराब पीना
इस नियम का उल्लंघन करने पर आबकारी अधिकारी आरोपी को 24 घंटों के अंदर उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी)-सह-जिला कलेक्टर के सामने पेश करेंगे। कलेक्टर या तो मामले को ट्रायल के लिए अदालत को रेफर कर सकते हैं या प्रथम अपराध के लिए 5000 जबकि दूसरे या इसके बाद किए जाने वाले अपराध के लिए प्रति व्यक्ति 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर स्वयं मामले का निपटान कर सकते हैं।

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शराब पीना
नए कानून के तहत यदि कोई शराब पीने के बाद उपद्रव करता पाया जाता है तो ट्रायल के लिए अदालत को रेफर किया जाएगा। सूचना निर्धारित करने की तिथि या बार-बार तिथि बढ़ाए जाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति जुर्माने की राशि की अदायगी नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति को अटैच कर नीलामी के जरिये जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी।
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शराब पीना
हरियाणा में शराब महंगी हो सकती है। हरियाणा के वित्त मंत्री ने भी लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं, जबकि राजस्व में बढ़ोतरी के लिए शराब पर कोई सेस भी लग सकता है। नई आबकारी नीति में शराब की कीमतों को लेकर खुलासा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नेशनल और स्टेट हाइवे के इर्द गिर्द 500 मीटर के दायरे में बने ठेकों को हटाने के भी वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आदेश दिए हैं।
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शराब पीना
उन्होंने संकेत दिए कि देसी और अंग्रेजी शराब के ठेकों के लिए कंपोजिट लाइसेंस देने पर विचार किया जा रहा है। इससे एक ही लाइसेंस के जरिये दोनों सुविधाएं एक ही दुकान पर मुहैया की जा सकेंगी। हरियाणा में फिलहाल करीब 3300 देसी और अंग्रेजी शराब के ठेके हैं, लेकिन हाईवे के इर्द गिर्द इन्हें हटाए जाने से सरकार के राजस्व में कमी न हो, इसके लिए भी प्रावधान किया जाएगा। लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी और राजस्व बढ़ाने के मद्देनजर शराब की कीमत में इजाफा भी किए जाने की उम्मीद है।
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