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काम की बात: क्या बैंक में बदले जा सकते हैं पुराने और फटे नोट, जानिए क्या कहता है RBI का नियम

Sat, 13 Nov 2021 10:57 AM IST
संकल्प सिंह बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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RBI policy on soiled and mutilated notes - फोटो : Istock
अक्सर हम में से कई लोगों के नोट पुराने हो जाते हैं या किसी कारण के चलते फट जाते हैं। इस कारण उनकी उपयोगिता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ऐसे में हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है या भविष्य में कभी होगा, तो इस स्थिति में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पुराने और फटे नोट को आसानी से बदला जा सकता है। अगर आपके पास भी कोई पुराना और फटा नोट है, तो आप उसे बैंक में जाकर आसानी से बदलवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने इस बात की जानकारी अपने एक ट्विटर पोस्ट के जरिए दी है। उसके मुताबिक आप बैंक के ब्रांच में जाकर अपने पुराने और फटे नोट को आसानी से बदलवा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -
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RBI policy on soiled and mutilated notes - फोटो : pixabay
बैंक के सभी ब्रांच में पुराने, फटे या खराब हो चुके करेंसी नोट को आसानी से बदलवाया जा सकता है। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक बैंक फटे या पुराने हो चुकेे नोट को लेने से मना नहीं कर सकते हैं।
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RBI policy on soiled and mutilated notes - फोटो : pixabay
बैंकों द्वारा आरबीआई की इसी गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। आप इन नोटों को निजी बैंक के किसी भी करेंसी चेस्ट ब्रांच में जाकर बदलवा सकते हैं। वहीं आप आरबीआई के किसी भी इश्यू ऑफिस में जाकर भी अपने पुराने या फटे नोटों को बदल सकते हैं। 
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RBI policy on soiled and mutilated notes - फोटो : pixabay
फटे या पुराने नोट को बदलने की प्रक्रिया के दौरान आपको किसी भी प्रकार के फॉर्म को फिल करने की जरूरत नहीं होगी। बदले गए इन नोटों के रिफंड वैल्यू की कैलकुलेशन आरबीआई नियमों के अनुसार की जाएगी।
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