वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में करदाताओं को राहत पहुंचाने के लिए आयकर विभाग ने एक नई सेवा शुरू की है, जिससे करदाताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। आईटीआर को भरने के बाद उसको वेरिफाई भी करना जरूरी होता है। अगर किसी भी करदाता ने ऐसा नहीं किया तो उसका रिटर्न वैलिड नहीं माना जाता है। विभाग ने अब वेरिफाई करने के लिए नई सुविधा प्रदान की है। इस सुविधा के तहत करदाता बिना लॉगइन किए भी अपना आईटीआर वेरिफाई कर सकेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में।