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New Rules: जरूरी खबर: आज से देश में बदल गए टैक्स, चेकबुक, सिलिंडर, आदि से जुड़े ये 10 नियम

Thu, 01 Apr 2021 10:12 AM IST
Jeet Kumar बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू - फोटो : pixabay
नया वित्त वर्ष एक अप्रैल 2021 यानी आज से शुरू हो गया है और आज से ही देश में 10 नियमों में बदलाव हुआ है। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक ओर जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें चेकबुक, रसोई गैस सिलिंडर, आदि भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में।
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पुरानी चेकबुक मान्य नहीं - फोटो : PTI
पुरानी चेकबुक मान्य नहीं
बैंक ग्राहकों के लिए यह बेहद जरूरी खबर है। एक अप्रैल 2021 से यानी आज से देश के पांच सरकारी बैंकों के ग्राहकों के इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड (IFSC), पुरानी चेकबुक और पासबुक अमान्य हो गए हैं। यानी आप अपनी पुरानी चेकबुक के जरिए किसी भी तरह की पेमेंट नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर आपका खाता भी इन सार्वजनिक बैंकों में है तो अपनी पुरानी चेकबुक बदलवा लें। इन पांच बैंकों में देना बैंक, विजया बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक शामिल हैं।
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घरेलू एलपीजी की कीमत में कमी - फोटो : अमर उजाला
 घरेलू एलपीजी की कीमत में कमी
आम आदमी के लिए अच्छी खबर है। घरेलू सिलिंडर की कीमत में कमी की गई है। नए वित्त वर्ष के पहले दिन से ही आम आदमी को राहत मिलने जा रही है। इंडियन ऑयल लिमिटेड ने बुधवार को बताया कि घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमत में 10 रुपये प्रति सिलिंडर की कमी की गई है। नई कीमतें एक अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगी। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलिंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग-अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। मौजूदा समय में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलिंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है।

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डाकघर बचत खाते से लेनदेन पर शुल्क - फोटो : अमर उजाला।
डाकघर बचत खाते से लेनदेन पर शुल्क
आपका खाता डाकघर में है तो नए वित्त वर्ष के पहले दिन से जमा या निकासी के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) पर शुल्क देना होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मुताबिक, यह शुल्क फ्री लेनदेन की सीमा खत्म होने के बाद लिया जाएगा।

यह भी पढ़ें: आम आदमी के लिए राहत: सिलिंडर व जेट ईंधन हुआ सस्ता, पेट्रोल-डीजल स्थिर, जानिए कितनी है कीमत
 
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आयकर रिटर्न फॉर्म - फोटो : iStock
प्री-फिल्ड आईटीआर फॉर्म
कर्मचारियों की सहूलियत के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। आयकर विभाग नए वित्त वर्ष से पहले से भरा आईटीआर फॉर्म मुहैया कराएगा।

यह भी पढ़ें: काम की खबर: निपटाना है बैंक का कोई भी काम, तो पहले देख लें अप्रैल में कब-कब बंद रहेंगे बैंक
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विवाद से विश्वास योजना - फोटो : pixabay
विवाद से विश्वास योजना
प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत घोषण करने की समयसीमा बुधवार को समाप्त हो गई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 17 मार्च 2020 को लागू की गई विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 थी। योजना का उद्देश्य लंबित आयकर मुकदमेबाजी को कम करना है और सरकार के साथ-साथ करदाताओं को लाभ पहुंचाना है।

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आसान नहीं होगा बोतलबंद पानी बेचना - फोटो : pixabay
आसान नहीं होगा बोतलबंद पानी बेचना
इस महीने से कंपनियों के लिए बोतलबंद पानी बेचना आसान नहीं होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कंपनियों के लिए नियम में बदलाव किया है। एफएसएसएआई ने बोतलबंद पानी और मिनरल वॉटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में एफएसएसएआई ने यह निर्देश दिया है। 

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दोगुना टीडीएस - फोटो : Social Media
दोगुना टीडीएस
रिटर्न भरने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नियमों को सख्त कर दिया है। अब आयकर की धारा 206एबी के तहत जो रिटर्न नहीं भरेगा, उसे 1 अप्रैल के बाद दोगुना टीडीएस भरना पड़ेगा।

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नॉन-सैलरीड क्लास को ज्यादा टीडीएस - फोटो : सोशल मीडिया
 नॉन-सैलरीड क्लास को ज्यादा टीडीएस
एक अप्रैल से नॉन-सैलरीड क्लास लोगों जैसे फ्रीलांसर्स, टेक्निकल सहायक आदि की जेब पर अतिरिक्त टैक्स की मार पड़ने वाली है। अभी ऐसे लोगों को अपनी कमाई से 7.5 फीसदी टीडीएस देना होता है, जो अब बढ़कर 10 फीसदी हो जाएगा।

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रिटर्न भरने से छूट - फोटो : social media
रिटर्न भरने से छूट
एक अप्रैल से 75 साल से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर भरने से छूट दी जाएगी। इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा, जिनकी आय सिर्फ पेंशन और एफडी के ब्याज से होती है।
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ई-इनवॉयस जरूरी - फोटो : pixabay
ई-इनवॉयस जरूरी
बिजनेस-टू-बिजनेस (बी-टू-बी) कारोबार के तहत एक अप्रैल से ऐसे सभी कारोबारियों के लिए ई-इनवॉयस जरूरी हो जाएगा, जिनका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके दायरे में करीब 90 लाख कारोबारी आएंगे।
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