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काम की बात: पीएफ का पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए क्या करें? जान लें पूरा प्रोसेस

Fri, 22 Oct 2021 03:05 PM IST
सोनू शर्मा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड। नौकरी करने वाले लोग शायद ही इससे अनजान होंगे। लगभग हर कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए पीएफ अकाउंट खोला जाता है। यह अकाउंट निवेश और बचत का एक अच्छा जरिया होता है, जो आगे आपके भविष्य के लिए फायदेमंद होता है। नौकरी के दौरान जरूरत पड़ने पर आप चाहें तो पीएफ का पैसा निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों के बारे में लोगों को जानकारी जरूर होनी चाहिए। हालांकि कई बार लोग अपने पीएफ का पैसा एक ऐसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो ईपीएफओ से जुड़ा नहीं होता है। दरअसल, इसके लिए पीएफ खाताधारक को ईपीएफओ में अपना नया बैंक अकाउंट अपडेट करवाना पड़ता है। आइए जानते हैं इसका प्रोसेस क्या है? 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
आप आसानी से ऑनलाइन तरीके से ईपीएफओ में अपना नया बैंक अकाउंट अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ (EPFO) के पोर्टल पर जाना होगा, जहां आपको अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा और कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
ईपीएफओ में नया बैंक अकाउंट एड करने के लिए unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं और लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। इसके बाद Manage विकल्प पर क्लिक करें। फिर ड्रॉप-डाउन में केवाईसी विकल्प का चयन करें। 

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
केवाईसी विकल्प चुनने के बाद दस्तावेज चुनें और बैंक के बारे में लिखें, यानी बैंक खाता संख्या और उसका IFSC कोड दर्ज करें और नीचे Save विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपका 'पेंडिंग केवाईसी' दिखाएगा। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
अब आपको अपने नियोक्ता का दस्तावेज प्रूफ के तौर पर जमा करना होगा। जब आपका नियोक्ता जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई कर देगा, तब आपका पेंडिंग केवाईसी डिजिटली रूप से अप्रूव केवाईसी में बदल जाएगा। केवाईसी अप्रूव होते ही आपको मैसेज से जरिये इसकी जानकारी मिल जाएगी। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
अब आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका क्लेम प्रोसेस होने में करीब 20 दिन का समय लग सकता है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से इसको लेकर नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अगर आप कोरोना से जुड़ी शर्तों के आधार पर अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो इस पैसे को आपके खाते में क्रेडिट होने में एक हफ्ते तक का समय लग सकता है।  
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