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NEFT या फंड ट्रांसफर करने से पहले इस बात का रखें खास ध्यान, इन बैंक अकाउंट्स में नहीं होगा पैसा ट्रांसफर

Thu, 07 Oct 2021 04:01 PM IST
संकल्प सिंह बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : pixabay
यदि आप भी NEFT या बैंक ट्रांसफर के जरिए पैसों को दूसरों के खाते में भेजते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें। हाल ही में हुए कुछ बैंकों के विलय के कारण आपके द्वारा भेजा गया पैसा संबंधित खाते में क्रेडिट नहीं होगा। इस बदलाव की वजह से कई लोगों के खातों में उनकी सैलरी अब तक क्रेडिट नहीं हुई है। कई कर्मचारी रोजाना अपनी सैलरी को लेकर एचआर को फोन कर रहे हैं और सैलरी क्रेडिट होने की इस देरी को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सिस बैंक के मुताबिक आरबीआई की गाइडलाइन पर उसने इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, विजया बैंक के विलय के बाद इन बैंकों का IFSC कोड डिसेबल कर दिया है। एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि अगर इन बैंक्स के कस्टमर आपके खातों से बेनिफिशियरी के रूप में जुड़े हैं, तो इनकी जानकारी को डिलीट करने के बाद उसको दोबारा रजिस्टर करें। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
उसके मुताबिक ऐसा करने से ग्राहक एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। कई बैंक इसको लेकर सैलरी अकाउंट वाले अपने ग्राहकों को अलर्ट भी कर रहे हैं। वहीं आरबीआई ने भी सत्यापन को लेकर अब अतिरिक्त उपाय यानी एएफए को अनिवार्य कर दिया है। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Istock
स्वतः बिलों के भुगतान को लेकर आरबीआई ने नए नियमों को 1 अक्तूबर से लागू कर दिया है। इससे पहले कई बैंकों ने इसको लेकर अतिरिक्त समय की मांग की थी। यही एक बड़ी वजह थी, जिसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको 1 अक्तूबर से लागू किया।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Istock
आरबीआई द्वारा इस निर्णय को लिए जाने का मकसद कार्ड के जरिए हो रही लेन देन को मजबूत करना, पारदर्शिता लाना और सुरक्षित बनाना है। इससे कार्ड और डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी होने की संभावना में कमी देखने को मिलेगी। 
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