केंद्र सरकार की ओर से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए समग्र स्थानांतरण अनुदान नियमों यानी कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट रूल्स में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार इस फैसले के तहत उन मामलों में सीटीजी की सीमा को खत्म करेगा, जिसमें रिटायर होने वाला कर्मचारी ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या 20 किलोमीटर से अधिक दूर स्टेशन पर बसता है। दरअसल, अभी तक ऐसे कर्मचारियों जो ड्यूटी के आखिर स्टेशन या 20 किलोमीटर से अधिक दूर पर नहीं रहते हैं केंद्र सरकार उनको सीटीजी (पिछले महीने के मूल वेतन का 80 फीसदी) का एक-तिहाई भुगतान करती है। वहीं यदि केंद्रीय कर्मचारी रिटायर होने के बाद अंतिम स्टेशन पर या किसी अन्य स्थान पर बसते हैं, तो सरकार इसके लिए 100% सीटीजी देती है।