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Second Hand Car: सेकेंड हैंड कार खरीदने और बेचने के लिए आ रहा नया नियम, लगेगी अपराध पर लगाम

Wed, 14 Sep 2022 07:42 PM IST
समीर गोयल ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

भारत में जल्द ही पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त के लिए सरकार नया नियम ला सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नियम कार डीलर्स पर लागू होंगे और गाड़ी बेचने वाले को इसका सीधा फायदा होगा। 
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पुरानी कारें - फोटो : सोशल मीडिया
केंद्र सरकार जल्द ही एक नियम लाने जा रही है जिससे कार बेचने वालों को फायदा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार को बेचने वाले और बिचौलियों को बिक्री प्रक्रिया की जानकारी सरकार को देनी होगी। इस जानकारी में डीलर के अलावा कार के मौजूदा मालिक और खरीदने वाले की डिटेल भी होगी। इसके जरिए सरकार अपराध पर भी लगाम लगा पाएगी।
 
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डीलर को मिलेगा लाइसेंस

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पुरानी कारों के लिए आएगा नया नियम - फोटो : सोशल मीडिया
पुरानी कारें बेचने वाले डीलर्स को सरकार की ओर से लाइसेंस दिया जाएगा। इसके बाद डीलर जिस भी पुरानी कार को दोबारा बेचेगा उसे नए मालिक के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर डीलर का लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है।
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आरटीओ में देनी होगी जानकारी

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पुरानी कारों का बाजार - फोटो : सोशल मीडिया
एक बार पुरानी कार बिकने के बाद डीलर को इसकी जानकारी आरटीओ में देनी होगी। जिसके बाद वाहन की जिम्मेदारी नए मालिक की होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मौजूदा मालिक कार को बेचने के लिए डीलर को देता है तो इसकी जानकारी भी डीलर को आरटीओ में देनी होगी। जिसके बाद डीलर ही कार का अस्थाई मालिक होगा और अगर उस दौरान कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी डीलर की होगी।

डीलर ही करेगा आवेदन

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डीलर ही करेगा आवेदन - फोटो : सोशल मीडिया
पुरानी कार दोबारा बिकने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर की जानकारी भी डीलर की ओर से ही आरटीओ में दी जाएगी। इसके अलावा डीलर की ओर से ही वाहन का फिटनेस, डुप्लीकेट आरसी, एनओसी सहित अन्य कामों को किया जाएगा।
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सड़क पर नहीं होगा इस्तेमाल

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सड़कों पर नहीं होगा इस्तेमाल - फोटो : सोशल मीडिया
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वाहन का मालिक बेचने के लिए डीलर को अपनी कार दे देगा उसके बाद डीलर कार का उपयोग सड़क पर नहीं कर पाएगा। सिर्फ रख-रखाव, पेंटिंग और ट्रायल रन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
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सामने आए हैं कई मामले

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पुरानी कारों को नहीं चला पाएंगे डीलर - फोटो : सोशल मीडिया
ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें कार बेचने के लिए डीलर को दे दी जाती है और उसके बाद ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंप जैसे मामलों में चालान कार के असली मालिक के पास जाते हैं जबकि उल्लंघन उनकी ओर से नहीं किया जाता। इसके अलावा कई बार कार की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती और पुराने मालिक के नाम पर रिकॉर्ड दिखाई देता है ऐसे में अगर कार किसी आपराधिक मामले में लिप्त पाई जाती है तो कार्रवाई पुराने मालिक पर होती है जबकि वो कार बेच चुका होता है।
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