अगर आप नई कार, बाइक या फिर ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में छोटे वाहनों पर टैक्स घटाकर 28% से 18% कर दिया गया है। वहीं लग्जरी कारों, एसयूवी और हाई-एंड बाइक्स पर टैक्स 28% से बढ़ाकर सीधे 40% कर दिया गया है।
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, यानी नवरात्रि के पहले दिन से। इसका सीधा मतलब है कि लग्जरी कार या प्रीमियम बाइक खरीदने वालों को ज्यादा कीमत चुकानी होगी। जबकि छोटे कार और सस्ती बाइक्स लेने वालों के लिए कीमतें घटेंगी।
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