उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब यहां अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगावाना अनिवार्य नहीं होगा। आसान भाषा में कहें तो अगर आपने अप्रैल 2019 से पहले दोपहिया या चार पहिया वाहन खरीदा था, तो अब उस पर एचएसआरपी लगाना जरूरी नहीं है। दरअसल परिवहन विभाग ने एसएचआरपी लगवाने की अनिवार्यता पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके चलते अब 22 अक्तूबर 2020 को विभाग की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश को वापस ले लिया गया है।