लोकसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्त करने को निर्देश देने की गुहार संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
याचिका में कहा गया था कि विपक्ष का नेता न होने के कारण लोकपाल का गठन नहीं हो पा रहा है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने याचिका दाखिल करने वाले हंसराज जैन से सवाल किया कि आप इस मुद्दे पर कैसे जनहित याचिका दाखिल कर सकते है।