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व्यापमं की सीबीआई जांच पर फैसला लेने से हाई कोर्ट का इंकार

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीएम शिवराज की सीबीआई जांच के अनुरोध को यह कहते हुए ठुकरा दिया है कि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर कोई फैसला आने के बाद ही विचार किया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब शिवराज सिंह का कहना है कि अब वह सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की सिफारिश करने का अनुरोध करेंगे।
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गौरतलब है कि मंगलवार को शिवराज सिंह ने हाई कोर्ट से व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई से कराए जाने की सिफारिश की थी। बुधवार को इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले पर यह कहते हुए कोई फैसला नहीं किया कि फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है।

आपको बता दें कि व्यापम घोटाले की जांच हाईकोर्ट के निगरानी में एसआईटी कर रही है लेकिन इस केस में लगातार बढ़ रही मौतों की संख्या की वजह से इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने एसआईटी के जांच पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब तक शिवराज अपने कुर्सी पर बने रहेंगे तबतक इसकी घोटाले की निपक्ष जांच नहीं हो सकती।
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नौकरशाहों को बचा रही है SIT: राय

व्यापम घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की याचिका पर 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट में कुल चार याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिसको कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और तीन व्हिसलब्लोअरों ने दाखिल किया है।

इनमें से एक व्हिसलब्लोअर आनंद राय ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। मैंने इस मामले नए साक्ष्य पेश किए हैं कि किस तरह से एसटीएफ नौकरशाहों का बचाव कर रही है और केवल छोटे अभियुक्तों पर ध्यान दे रही है।'

वहीं इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को एसआईटी की जांच पर पूरा भरोसा जताते हुए सीबीआई जांच से इनकार कर दिया था।
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