समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के खिलाफ रेप संबंधी बयान पर केस दर्ज हो गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके बयान को लेकर छपी खबरों को स्वत: संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर समन जारी किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के एक महिला के साथ चार लोग दुष्कर्म नहीं कर सकते संबंधी बयान को अखबारों ने प्रकाशित किया था। छपी खबर का संज्ञान लेते हुए सिविल जज जूनियर डिविजन के न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गोयल ने आदेश जारी किया।
अदालत ने जारी आदेश में लिखा कि भारतीय कानून और संविधान में महिला की गरिमा को जो स्थान व समन दिया गया है, मुलायम सिंह यादव का उक्त कृत्य उसके प्रतिकूल प्रतीत होता है। साथ ही इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्द समाज में रेप जैसी आपराधिक घटनाओं को बढ़ाने में भी सहायक प्रतीत होते हैं।