पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले के बहुचर्चित लाभपुर गैंगरेप मामले में बोलपुर की एक अदालत ने सभी 13 दोषियों को 20-20 साल क़ैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने शुक्रवार को सभी अभियुक्तों को दोषी क़रार दिया था। मामले की सुनवाई एक महीने में ही पूरी हो गई।
जुलाई 2014 में यह घटना हुई थी, जिस पर सामाजिक-राजनीतिक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। शुक्रवार को बारासात गैंगरेप मामले में भी अदालत ने पांच अभियुक्तों को इतनी ही सज़ा सुनाई थी।
जनवरी 2014 में लाभपुर में पंचायत के निर्देश पर 13 लोगों ने 20 साल की एक आदिवासी लड़की से सामूहिक बलात्कार किया था। ये लोग युवती के दूसरे समुदाय के युवक के साथ प्रेम संबंधों के ख़िलाफ़ थे।
पंचायत ने पहले युवती के परिजनों पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया था, पर रक़म चुकाने में असमर्थता जताने पर पंचायत के निर्देश पर युवती से सामूहिक बलात्कार किया गया।