हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा- 2012 के लिए चार सितंबर 2014 को जारी नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया है।
नोटिफिकेशन के अनुसार पीसीएस परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन ही भरे जाने थे। इसके बाद अब पीसीएस परीक्षा निर्धारित तिथि 30 नवंबर को ही होगी।
जनहित याचिका पर हुई सुनवाई
एक्टिंग चीफ जस्टिस वीके बिष्ट एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल निवासी गौरव पवार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पीसीएस परीक्षा- 2012 के लिए 4 सितंबर 2014 को जारी नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कहा था कि पीसीएस के लिए आवेदन पत्र इंटरनेट के माध्यम से केवल आनलाइन ही भरे जाने हैं।
यह थी आपत्ति
याचिकाकर्ता का कहना था कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां पर किसी समय नेटवर्क भी नहीं रहता है। ज्यादा संख्या में लोग गांव में रहते हैं जो कंप्यूटर चलाना भी पूरी तरह नहीं जानते हैं। ऐसे में वे इंटरनेट के जरिए फार्म कैसे भर सकते हैं।
इसलिए पूर्व की भांति डाक घर और बैंक के माध्यम से ही फार्म भरे जाने चाहिए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया। इस आदेश के बाद पीसीएस परीक्षा 30 नवंबर को ही होगी।