फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

MP Crime: उमरिया में घर में बंधक बनाकर युवती से दुष्कर्म, जान से मारने की दी धमकी; आरोपी गिरफ्तार

Sun, 15 Feb 2026 03:17 PM IST
उमरिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया

सार

Umaria News: पाली थाना क्षेत्र में ग्राम बकेली निवासी अमृत सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, बंधक बनाने और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले की जांच जारी है।
विज्ञापन
पाली थाना पुलिस ने आरोपी को पकड़ा - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले ने इलाके में हलचल मचा दी है। अपराध क्रमांक 68/26 के तहत पुलिस ने ग्राम बकेली निवासी अमृत सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 127(3) और 351(3) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने उसे अपने घर में बंद कर जबरन दुष्कर्म किया और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़िता किसी तरह वहां से निकलकर अपने परिजनों तक पहुंची, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंचा। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की।

थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित की गई और आरोपी की तलाश शुरू की गई। प्रारंभिक जांच और साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन


घटना सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का अपराध करने की हिम्मत न जुटा सके। वहीं, पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर की जाएगी।

पढ़ें- Shahdol News: सरकारी चिकित्सक निजी अस्पताल में कर रहा इलाज, सीएमएचओ ने कहा होगी कार्रवाई

कानूनी जानकारों के मुताबिक, भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) दुष्कर्म से संबंधित अपराधों पर लागू होती है, जबकि धारा 127(3) और 351(3) में अवैध रूप से बंधक बनाना और आपराधिक धमकी जैसे प्रावधान शामिल हैं। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो आरोपी को कड़ी सजा का प्रावधान है।
विज्ञापन


फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें