उज्जैन में आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर इस बार प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। एसएसटी की टीम जहां पूरे जिले में आकस्मिक निरीक्षण कर रही है तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर पहुंचकर यहां की भी जानकारियां जुटाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही चेक पॉइंट पर भी वाहनों की तलाशी का काम भी जारी है। इन सभी के बीच नागझिरी थाना पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर पार्षद और पार्षद पति के खिलाफ आरपी एक्ट-1951 की सुसंगत धारा तथा भादवि की धारा-171 के उपखंडों एवं धारा-188 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अजीत सिंह ने चुनाव आयोग को एक शिकायत की थी कि वार्ड क्रमांक 45 और वार्ड क्रमांक 53 में भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन दक्षिण के उम्मीदवार मंत्री डॉ मोहन यादव के समर्थक और पार्षद निर्मला करण परमार के माध्यम से राशन की सामग्री और डॉ मोहन यादव के फोटो लगी घड़ी उपहार के रूप में मालनवासा क्षेत्र के लोगों को वितरित की जा रही है। शिकायत के साथ कांग्रेस नेता अजीत सिंह ने राशन और घड़ी वितरण करते हुए फोटो सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग को भेजे थे, जिसके बाद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एसएफटी दल प्रभारी अनिल मोरे नायब तहसीलदार को फरियादी बनाते हुए नागझिरी थाना पुलिस ने वार्ड क्रमांक 53 की भाजपा पार्षद निर्मला परमार और करण परमार पार्षद पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 171 व 188 में प्रकरण दर्ज किया है। यह प्रकरण दर्ज करवाने वाले एसएफटी दल प्रभारी अनिल मोरे ने बताया कि इस मामले को लेकर थाना नागझिरी में लिखित में आवेदन दिया गया था। इसके बाद पार्षद और पार्षद पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई हुई है।
पंचनामा तैयार किया गया, बयान लिए गए फिर हुआ प्रकरण दर्ज
बताया जाता है कि लिखित में की गई इस शिकायत को लेकर पहले नागझिरी थाना पुलिस ने पंचनामा तैयार किया। फिर शिकायत के साथ दिए गए फुटेज को देखा गया और उसके बाद क्षेत्र के लोगों के बयान लेने के बाद इस मामले में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना पाया। पार्षद व पार्षद पति के खिलाफ आरपी एक्ट 1951 की सुसंगत धारा 171 व 181 में प्रकरण दर्ज किया गया है।