उज्जैन के माकड़ौन थाना क्षेत्र में दर्शन करने गई महिला से अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी लाखनसिंह को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 15 सितंबर 2024 को पीड़िता अपने साथी के साथ दर्शन के लिए गई थी। रात में आरोपी लाखनसिंह पिता गंगाराम, 37 वर्ष, निवासी झिरनिया ने पीड़िता के साथ अशोभनीय व्यवहार किया और विरोध करने पर उसके साथी को धमकाकर भगा दिया।