करीब तीन साल पहले चामुंडा माता चौराहे पर हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाली BSNL की अकाउंट ऑफिसर शालिनी शर्मा के परिवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने 1 करोड़ 41 लाख 66 हजार 376 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा। ब्याज जोड़ने पर कुल भुगतान लगभग 1.71 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
यह हादसा 18 अगस्त 2023 को हुआ था। बीएसएनएल उज्जैन में अकाउंट ऑफिसर के पद पर पदस्थ शालिनी शर्मा ड्यूटी समाप्त कर अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान चामुंडा माता चौराहे पर यादव ट्रेवल्स की बस (MP 13 P 5887) ने उनकी दोपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
शालिनी के पति अभिषेक शर्मा इंदौर में एमपी ऑनलाइन सेंटर संचालित करते हैं। हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उनके दो छोटे बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। इसके बाद दिसंबर 2023 में परिवार ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मुआवजे के लिए दावा प्रस्तुत किया था।
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मामले की सुनवाई के बाद पंचम अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने वाहन मालिक मूलचंद यादव (निवासी धोबी गली), बस चालक रईस खान तथा इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से 1,41,66,376 रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। इस राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।
परिवार की ओर से अधिवक्ता किशोर सिंह भदौरिया ने पैरवी की। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि दुर्घटना में शालिनी शर्मा की कोई लापरवाही नहीं थी और हादसा पूरी तरह बस चालक की लापरवाही का परिणाम था। न्यायाधिकरण ने मृतका के पद, आय और भविष्य की संभावनाओं को आधार बनाकर मुआवजे की राशि निर्धारित की है। इस फैसले से शालिनी शर्मा के परिवार को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी।