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Ujjain News: दो आरोपी गिरफ्तारी, पीड़ित SP से बोले- मुख्य आरोपी ले सकता है जान; पिस्टल लहराकर धमकाने का मामला

Thu, 24 Oct 2024 10:13 AM IST
उज्जैन ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन

सार

पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना के मुख्य आरोपी रोहित पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। वह दोबारा भी बदमाशों को भेज सकता है। ऐसे में पिस्टल लहराने की साजिश रचने और और धमकी दिलाने को लेकर रोहित पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज होना चाहिए।
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सीसीटीवी में कैद हुए थे बदमाश।
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विस्तार
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उज्जैन जिले के पंवासा थाना क्षेत्र स्थित मक्सीरोड पर वर्मा नगर से कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ। जिसमें बाइक पर सवार दो बदमाश पिस्टल लहराते हुए एक महिला को गालियां देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनकी आवाज भी साफ सुनाई दे रही है, जिसमें बदमाश महिला का नाम पूछ रहे हैं और उसे गाली दे रहे हैं। मामले में पुलिस ने पिस्टल लहराने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, लेकिन जिस महिला और परिवार को धमकाया गया था, उसका कहना है कि इस मामले का मुख्य आरोपी रोहित नामक युवक है, जिसने दोनों बदमाशों को धमकाने के लिए भेजा था। पुलिस ने रोहित के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की है।

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गौरतलब है कि बदमाशों की गैंग आम लोगों को धमकाने के नए-नए तरीके अपना रही है। मक्सीरोड के वर्मा कॉलोनी में हुई पिस्टल लहराने की वारदात भी इसी का हिस्सा है। घटना के बाद से पीड़ित परिवार अब तक दहशत में है। पीड़ित पति-पत्नी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की है। पीड़िता सीमा नरवरिया ने बताया कि पिस्टल लहराकर बदमाश मुझे ही धमकाने आए थे। एक साल पहले मकान के प्लास्टर को लेकर रोहित नामक युवक से उनका विवाद हुआ था, जिसके बाद रोहित ने मारपीट भी की थी। कुछ दिन पहले, रोहित ने देसाई नगर के रहने वाले बदमाश पवन चौहान और हीरामिल क्षेत्र के बदमाश नितिन बोडाना को पिस्टल लेकर उनके घर भेजा। बदमाशों ने घर के सामने आकर पिस्टल लहराते हुए गाली-गलौज की। पीड़ित परिवार ने एसपी को दिए आवेदन में गुहार लगाई है कि इस घटना का मुख्य आरोपी रोहित है और उसके इशारे पर ही बदमाशों ने पिस्टल लहराई। यदि महिला बाहर निकलती तो उसकी हत्या भी हो सकती थी।

इस मामले में पुलिस ने पवन और नितिन को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी रवींद्र कटारे ने बताया कि दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पूछताछ में बदमाशों ने स्वीकार किया कि वे रोहित के कहने पर महिला और उसके परिवार को धमकाने आए थे। रोहित के खिलाफ धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना के मुख्य आरोपी रोहित पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। वह दोबारा भी बदमाशों को भेज सकता है। ऐसे में पिस्टल लहराने की साजिश रचने और और धमकी दिलाने को लेकर रोहित पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज होना चाहिए।

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