मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये विशेष
पैकेज नीति के क्रियान्वयन के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। विशेष पैकेज नीति
में निवेशकों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य सेवा
क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है।
इस संबंध में उद्योग संवर्धन नीति के अनुरूप नियम एवं प्रक्रिया पृथक से
बनाकर उद्योग संवर्धन नीति के अंतर्गत गठित शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन
अधिकार समिति से अनुमोदन कराया जाएगा। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में
न्यूनतम 100 बिस्तर वाले अस्पताल मेडिकल कॉलेज नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल
स्कूल कालेज खोलने पर 25 प्रतिशत की पूंजी निवेश सब्सिडी दी जाएगी।
इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में 3 करोड़ और इससे अधिक आबादी वाले शहरों में 5 करोड़ रूपये होगी।