आगामी नवंबर महीने में होने वाले विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट वंदना वैद्य ने मध्यप्रदेश दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शहडोल क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जिले की सीमा में प्रवेश करने तथा स्थाई रूप से या लंबी अवधि तक रूकने वाले किराएदार, श्रमिकों का सत्यापन मकान मालिक, संस्था प्रमुख, होटल मालिक द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाय।
जिला शहडोल के समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, रैन बसेरा आदि के संचालकों के नाम पता सहित सूची तैयार करेंगे। इन सभी संचालकों का दायित्व होगा कि प्रतिदिन होटल, लॉर्ज, धर्मशाला और रैन बसेरा आदि आश्रय स्थलों पर रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी परिचय पत्र, मोबाइल नंबर सहित संबंधित थाना प्रभारी को देंगे। संबंधित थाना प्रभारी किराएदारों, श्रमिकों का सत्यापन करना सुनिश्चित करें। बिना व्यक्तिगत पहचान पत्र वाले किराएदारों, श्रमिकों का जिले की सीमा में प्रवेश निषेध किया जाता है।
संबंधित थाना प्रभारी होटल, धर्मशाला, व्यवसायिक संस्थानों की सतत जांच करें तथा संदिग्ध रूप से निवासरत व्यक्ति, किराएदार, श्रमिकों को जिले के बाहर करना तथा होटल, व्यवसायिक संस्थानों के मालिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। कोई भी व्यक्ति जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र का नहीं है। मतदान दिनांक 17 नवंबर को मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व से विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगा।