Shahdol: जिले के कोयलांचल क्षेत्र धनपुरी में तीन वर्ष पहले हुए बहुचर्चित हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को अपर सत्र न्यायालय बुढ़ार द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। साथ ही उन्हें अर्थ दंड से भी दण्डित किया गया हैं। आरोपियों में अमित कोरी उर्फ छोटू पिता (25) और मोहम्मद असलम उर्फ मंजा (45) शामिल हैं।
प्रकरण के संबंध मे संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 12 मई 2020 को आरोपी छोटू उर्फ अमित कोरी द्वारा एक अपचारी बालक के साथ मृतक सोनू उर्फ अरबाज रजा को मोटर साइकिल में बैठाकर गांजा पीने के बहाने शाम करीब साढ़े आठ बजे जंगल की तरफ ले गये थे।
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वहां पर आरोपी असलम उर्फ मंजा पहले से मौजूद था। दोनों आरोपीगण मृतक सोनू के साथ मिलकर गांजा बना रहे थे, तभी आरोपी असलम उर्फ मंजा आया और पिस्टल निकाल कर सोनू के सीने में गोली मार दी। जिसके बाद सोनू गिर गया, फिर असलम पेट्रोल लेकर आया और घायल सोनू को घसीटते हुये चट्टान से नीचे फेंकने के बाद उसकी बॉडी में आग लगा दी थी।
बोरे में भरकर लेकर गए थे लाश
बता दें कि इसके बाद अपचारी बालक एवं आरोपी अमित कोरी के द्वारा सोनू की जली बॉडी को बोरे में भरकर मोटर साइकिल से बैगा ओसीएम में स्थित फिल्टर प्लांट में लेकर आए और बोरे में भरकर पत्थर बांधकर ओसीएम खदान के पानी में फेंक दिया।
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दिनांक 14 मई 2020 को ओसीएम खदान के पानी में मृतक की बॉडी बोरे में बधी हुई तैरती देखी गई। मर्ग जांच एवं गुमशुदगी की रिपेार्ट की जांच उपरांत उक्त तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई। प्रकरण सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विवेचना तत्कालीन धनपुरी थाना प्रभारी अधिकारी रतनाम्बर शुक्ला द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए। सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपीगणों को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।