मारपीट करने वाला अब छह महीने जेल में रहेगा
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सीहोर जिले में खेत पर पानी की मोटर चलाने की बात को लेकर मारपीट करने वाले आरोपी को कोर्ट ने छह माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी इछावर जितेन्द्र सिंह परमार ने आरोपी गोलू उर्फ रूपसिंह वर्मा (22) निवासी दीवडिया रोड, इछावर को धारा 323 भादंवि में छह माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार मामला 2017 का है। 15 अक्टूबर 2017 को रात करीब साढ़े आठ बजे फरियादी राकेश वर्मा ने आरक्षी केन्द्र इछावर पर एफआईआर कराई कि वह उसके चकवाले खेत पर मवेशी घर से बाहर बांध रहा था कि गोलू पिता मुकेश वर्मा चकवाला आया एवं उसे गालियां देने लगा और बोला कि तू मोटर कैसे चला रहा है। अभी उसकी पानी फेरने की सारी पूरी नहीं हुई है। यह कहकर गाली गलौज करने लगा। फरियादी ने मना किया तो गोलू ने उसके हाथ में रखा फावड़ा फरियादी को मार दिया। राकेश की चीखें सुनकर वहीं काम कर रहा जसरत आ गया, जिसने बीच बचाव किया। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने विवेचना की, कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।