सीहोर कोर्ट ने दुष्कर्मी को 20 साल कारावास दिया है।
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सीहोर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 5000 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिरीष उपासनी ने बताया कि फरियादी द्वारा थाना नसरुल्लागंज में शिकायत की गई थी कि 7 अगस्त 2020 को जब वह मजदूरी कर शाम को घर आई और उसका बड़ा लड़का रात को पेट्रोल पम्प पर रात्रि ड्यूटी में गया था। उसका छोटा बेटा और उसकी लड़की खाना खाकर लगभग 10 बजे सो गए थे। रात करीब 1:00 बजे उसकी नींद खुली तो देखा उसकी बेटी अपने बिस्तर पर नहीं है और घर का दरवाजा खुला है। उसने अपने लड़के को उठाकर आसपास तलाश किया।
पुलिस को उसने बताया कि शंका है कि दुर्गेश पिता हरीसिंह कर्मा निवासी इकलारा जो उनके गांव में ही काम करता है, उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर कहीँ ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद कर लिया। नाबालिग के बयान पर आरोपी पर धारा 366-ए, 376(2)(ठ) भादवि एवं 5/6 पॉक्सो का इजाफ़ा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश वैभव सक्सैना की अदालत में दुर्गेश पिता हरीसिंह कर्मा को दोषी करार दिया।