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MP News: आधार, पैन और चेक की कॉपी से अकाउंटेंट ने किया दो करोड़ का गबन, ऑडिट रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Mon, 16 Jan 2023 02:45 PM IST
गुलाम अहमद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नर्मदापुरम

सार

पुलिस के मुताबिक, आरोपी मोहसिन खान ने पहले अस्पताल मालिक का भरोसा जीता और फिर उनके साथ विश्वासघात किया। आरोपी ने अस्पताल के कामकाज के लिए उपयोग आने वाले उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक की कॉपी करके करीब दो करोड़ रुपये का गबन किया।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Istock
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विस्तार
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मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले में एक अस्पताल में करीब दो करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आया है। बताया गया है कि जिले के इंदिरा चौक के पास स्थित मदन मेमोरियल हॉस्पिटल में पदस्थ अकाउंटेंट मोहसिन खान ने दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर अपने ही मालिक को करीब दो करोड़ रुपये की चपत लगाया और फरार हो गया। 

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दरसल, नवंबर 2015 में अस्पताल के मालिक डॉक्टर उमेश सेठा ने मोहसिन खान को अपने अस्पताल में अकाउंटेंट के पद पर काम पर रखा था। मोहसिन अस्पताल के समस्त कार्यों के साथ अस्पताल की आय-व्यय का लेखा-जोखा रखने के अलावा बैंक में नकदी और चेक पेमेंट का काम भी करता था। नौकरी लगने के बाद से ही वह लगातार अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा था। ऑडिट के समय उसका राजफाश हो हुआ, जिसके बाद अस्पताल के मालिक उमेश सेठा ने मोहसिन खान के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया।

आधार, पैन, चेक बुक की कॉपी कर किया गबन
कोतवाली थाना प्रभारी के मुताबिक, मदन मेमोरियल हॉस्पिटल के मालिक उमेश सेठा और ज्योति सेठा आरोपी मोहसिन से अस्पताल संचालन का काम कराते थे। उसने पहले अस्पताल मालिक का भरोसा जीत कर उन्हें विश्वास लिया और फिर उनके साथ विश्वासघात किया। आरोपी ने अस्पताल के कामकाज के लिए उपयोग आने वाले उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक की कॉपी करके करीब दो करोड़ रुपये का गबन किया।
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छुट्टी पर जाने के बाद से नहीं लौटा आरोपी
उन्होंने बताया कि पांच जनवरी 2023 को मोहसिन खान छुट्टी पर गया, उसके बाद से वह फिर नहीं आया। उसका मोबाइल बंद बताने पर अस्पताल मालिक को गड़बड़ी का शक हुआ। जब उसका कोई पता नहीं चला तो अस्पताल मालिक ने अपने बैंक खातों को चेक किया तो उसमें कुछ लोन ऐसे निकले जो अस्पताल मालिक ने लिए ही नहीं थे, पर अस्पताल मालिक के नाम पर बैंकों में लोन चढ़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि करीब दो करोड़ रुपये से ज्यादा के लोन और अस्पताल में आने वाले कैश (जो मालिक के द्वारा मोहसिन खान से जमा कराया जाता था) उसमें हेरफेर कर उसके द्वारा गबन किया गया। अस्पताल के मालिक डॉ. उमेश सेठा की शिकायत पर पुलिस ने मोहसिन खान के खिलाफ धारा 420, 406 सहित विभिन्न आईपीसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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