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MP Politics: दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार और हेमंत कटारे पर FIR, मंत्री रावत का वीडियो शेयर करने पर हुई कार्रवाई

Sat, 26 Oct 2024 09:24 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, श्योपुर

सार

मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां पुलिस ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे पर एफआईआर दर्ज की है।
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दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार और हेमंत कटारे - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के खिलाफ श्योपुर जिले के विजयपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। भाजपा के जिला महामंत्री अरविंद उर्फ गुड्डू सिंह जादौन ने शनिवार शाम को कांग्रेस के इन नेताओं की शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन तीनों नेताओं ने अपने सोशल मीडिया मंत्री और विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत का वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो छह साल पुराना है। इससे रावत की छवि खराब करने की कोशिश की गई है।

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भाजपा नेता अरविंद जादौन ने बताया कि दिग्विजय सिंह समेत तीनों नेताओं ने शुक्रवार को वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये वीडियो कराहल के पहेला गांव का है। इसमें रामनिवास रावत गांव का दौरा करते दिख रहे हैं। वीडियो में गांव के लोगों ने रावत को पानी की समस्या को लेकर खरी खोटी सुनाई है। नारेबाजी भी की है। भाजपा नेता ने कहा कि असल में यह वीडियो उस समय का है जब छह साल पहले गांव में पानी की समस्या थी। अब गांव में पानी की समस्या नहीं है। कांग्रेस इसे वर्तमान स्थिति का बताकर प्रचारित कर रही है। ऐसे में गलत तरीके से वीडियो पोस्ट करके रावत की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है।

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कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज होने पर सबलगढ़ से कांग्रेस के पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाह का कहना है कि उनकी सरकार है। वह कुछ भी कर सकते हैं। जब डेढ़ से दो साल पुराना विधायक बाबू जंडेल का वीडियो वायरल करके उनके खिलाफ FIR कर सकते हैं, तो वह कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें जितनी एफआईआर करवानी है करा लें। हम डरने और रुकने वाले नहीं हैं। चुनाव जीतकर इसका बदला लेंगे।
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वहीं, विजयपुर थाना टीआई पप्पू सिंह यादव का कहना है कि तीनों नेताओं पर आरोप है कि गलत तरीके से वीडियो प्रचार करके छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2033 की धारा-223 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें एक महीने तक सजा या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

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