मंत्रालय भवन, वल्लभ भवन, भोपाल
- फोटो : File
मध्य प्रदेश में आगामी 2023 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को लाभ देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एल्डरमैन की नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। इसका नगरीय विकास विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। जानकारों के अनुसार अभी प्रदेश में नगरीय निकाय एक्ट 1997 लागू है। इस एक्ट में प्रदेश के 14 नगर निगम, 98 नगर पालिका और 299 नगर परिषद है। इनमें अभी 1090 एल्डरमैन बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब विभाग के नए प्रस्ताव में एल्डरमैन की संख्या बढ़ाई जाएगी। विभाग ने अपने प्रस्ताव में तर्क दिया है कि प्रदेश में नगर निगम की संख्या 16 हो गई है। नगर पालिका और नगर परिषदों की संख्या भी बढ़ गई है।
अब नगर निगम में 12 एल्डरमैन होंगे
नगर निगम में अभी 6-6 एल्डरमैन हैं। नगर पालिका में 4 और नगर परिषद में 2 एल्डरमैन के पद हैं। सरकार प्रशासनिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को एल्डरमैन नियुक्त करती है। यह नियुक्ति अपने लोगों को उपकृत करने वाली मानी जाती है। एक्ट के नए प्रस्ताव के अनुसार अब 10 लाख से अधिक की आबादी वाले भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन नगर निगम में 12 एल्डरमैन बनाए जा सकेंगे। वहीं, 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम में 8 एल्डरमैन की नियुक्ति हो सकेगी। इसके अलावा नगर पालिका में 6 और नगर परिषद में 4 एल्डरमैन नियुक्त किए जा सकेंगे।