मध्यप्रदेश के सतना जिले में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने दोषी करार देकर सजा सुनाई है। उसे 20 साल का कारावास दिया गया है। दोषी ने नाबालिग से कई बार दुष्कर्म किया था।
एडीपीओ मनीष पांडेय ने पीड़िता का पक्ष रखा। पीड़िता ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई कि वह बड़े पिता की दुकान से तंबाकू लेकर लौट रही थी। तभी रास्ते में प्रकाश कोल अश्लील हरकतें करने लगा। पीड़िता ने विरोध किया और कहा कि शादी की बात बोलकर दो बार पहले भी दुष्कर्म कर चुके हो। पीड़िता किसी तरह छूटकर घर पहुंची और परिजनों को घटना जानकारी दी।
पुलिस ने शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच के बाद कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया। अदालत ने विचारण के बाद अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अभियुक्त प्रकाश कोल पिता रामसहाय (22) निवासी सिंधौली रामपुर बाघेलान को धारा 354 के तहत दो साल की सजा, एक हजार अर्थदंड, धारा 376-2-एन के तहत 20 साल की सजा व एक हजार अर्थदंड, पॉक्सो की धारा 7-8 के तहत पांच साल की सजा, एक हजार जुर्माना, पॉक्सो की धारा 5-6 के तहत 20 साल की सजा और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।