हाईकोर्ट ने लगाया सीधी कलेक्टर पर दस हजार रूपये का व्यक्तिगत जुर्माना
भूमि अधिग्रहण के अवॉर्ड की राशि घटाने के लिए दूसरा आदेश पारित करने के संबंध में हाईकोर्ट ने हलफनामा मांगा था। सीधी कलेक्टर स्वरोचिशा सोमवंशी ने मांगी गई जानकारी का उल्लेख पेश हलफनामे में नहीं किया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। कलेक्टर सोमवंशी ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर गलती स्वीकार की।
इसके बाद एमपी हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कलेक्टर पर 10 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाते हुए संबंधित विषय पर जवाब पेश करने के निर्देश जारी किए हैं।
एमपी हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कलेक्टर पर दस हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाते हुए संबंधित विषय पर जवाब पेश करने के निर्देश जारी किये हैं।
यह है मामला
सीधी निवासी सीता सिंह की तरफ से दायर की गई याचिका में भूमि अधिग्रहण की अवार्ड राशि 1 करोड़ 10 लाख 52 हजार रुपये को घटाकर 5 लाख 40 हजार रुपये किए जाने को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दूसरा आदेश जारी कर अवॉर्ड राशि में कटौती की गई है। एकलपीठ ने प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दूसरा आदेश पारित करने के संबंध में हलफनामा पेश करने के आदेश जारी किए थे।
कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया
एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि सीधी कलेक्टर के हस्ताक्षर से पेश किया गया हलफनामा पूर्व में सरकार द्वारा पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट की हूबहू कॉपी है। हाईकोर्ट ने जिस संबंध में जानकारी मांगी थी, उसका उल्लेख नहीं किया गया है। जिसे गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने सीधी कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था।
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एकलपीठ के समक्ष अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफीनामा पेश किया
आदेश का परिपालन करते हुए सीधी कलेक्टर स्वरोचिशा सोमवंशी एकलपीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं। उन्होंने एकलपीठ के समक्ष अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफीनामा पेश किया। एकलपीठ ने माफीनामा स्वीकार करते हुए उन पर 10 हजार रुपये की व्यक्तिगत कॉस्ट लगाते हुए अवॉर्ड के संबंध में दूसरा आदेश पेश करने के संबंध में हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं।