मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
- फोटो : अमर उजाला
सिवनी जिले के धूमा थानान्तर्गत डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले आरोपियों के संबंध में पतासाजी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारी हलफनामा हाईकोर्ट में उक्त जानकारी हलफनामा के साथ पेश की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वह प्रकरण में मासिक जांच रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे।
ये भी पढ़ें-
आदेश के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं की अनसूटेबल कॉलेज की फाइल, INC के सचिव और MPNRC के निदेशक तलब
सिवनी निवासी जितेन्द्र अहिरवार की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि धूमा थाना अंतर्गत बाजार चौक ग्राम दरगदा 11 फरवरी की रात कुछ लोगों ने डॉ. अंबेडकर की मूर्ति में तोड़फोड़ की। घटना के अगले दिन धूमा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। दो माह से अधिक का समय गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एसपी सहित अन्य अधिकारियों को अभ्यावेदन दिए गए थे। आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण उक्त याचिका दायर की गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कार्रवाई के संबंध में हलफनामा के साथ जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए थे।
ये भी पढ़ें-
बंधुआ मजदूर जैसे करवा रहे डॉक्टरों से कार्य, हाईकोर्ट ने कहा लौटाएं शैक्षणिक दस्तावेज
पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता तथा धूमा थाना प्रभारी शत्रुघ्न पटले की तरफ से हलफनामा के साथ पेश किए गए जवाब में बताया गया प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 298, 299 और 324 (2) के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। घटना स्थल में कोई सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता नहीं थी। अपराध को अंजाम देने वाले असली अपराधी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की।