फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

MP News: होमगार्ड सैनिकों को हाईकोर्ट से राहत, दो माह का कॉल-ऑफ देने पर अंतरिम रोक

Sun, 22 Oct 2023 09:03 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

होमगार्ड सैनिकों को दो माह का कॉल-ऑफ देने पर मप्र हाईकोर्ट अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही सैनिकों को सेवा जारी रखने की अनुमति दिए जाने के निर्देश दिए हैं। 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मप्र हाईकोर्ट से दो होमगार्ड सैनिकों को राहत मिली है। जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने आवेदकों को दो माह का कॉल-ऑफ देने पर अंतरिम रोक लगा दी है। युगलपीठ ने होमगार्ड सैनिकों को सेवा जारी रखने की अनुमति दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उक्त प्रकरणों को भी संबंधित प्रकरणों के साथ लिंक किए जाने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


ये मामले सीहोर के मणिकांत शर्मा और नर्मदापुरम के आरबी धुर्वे की ओर से दायर किया गया है। इसमें कहा गया कि उन्हें एक अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक का कॉल ऑफ दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि शासन ने संशोधन के जरिए एक साल में दो माह के कॉल ऑफ को बदलकर तीन साल में दो माह का कॉल ऑफ कर दिया है। दरअसल वर्ष 2011 में हाईकोर्ट ने होमगार्ड सैनिकों के मामले में मध्य प्रदेश शासन को आदेशित किया था कि वे होमगार्ड्स की सेवा नियम बनाएं एवं उन्हें पूरे वर्ष कार्य पर रखा जाए। इसके बाद सरकार ने वर्ष 2016 में नियम बनाए और आदेश के विपरीत पुन: एक वर्ष में दो माह का बाध्य कॉल ऑफ का प्रावधान रख दिया, जिस पर यह मामला दायर किया गया। 
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें