फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

MP News: चाकू मारकर हत्या करने वाले दो लोगों को आजीवन कारावास, 25-25 हजार का जुर्माना भी भरना होगा

Mon, 04 Dec 2023 11:05 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला लगभग साढ़े तीन साल पुराना है। 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जबलपुर जिला सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी शनि उर्फ बकरा चौधरी व निक्की वंशकार को आजीवन कारावास व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन


अदालत को बताया गया कि आरोपी शनि और निक्की ने 15 जून 2020 को गोलू उर्फ मोहित श्रीवास पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। उक्त मामले में रांझी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने दोनों आरोपियों को उक्त सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन ने पैरवी की।
विज्ञापन

 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें