फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

MP News: अंडरटेकिंग के बाद भी नहीं हटे होर्डिंग्स, हाईकोर्ट ने दमोह नपा अधिकारी को जारी किया अवमानना नोटिस

Fri, 16 Feb 2024 09:36 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर

सार

दमोह निवासी अनुराग हजारी की ओर से एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में पूर्व में दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि दमोह शहर में अवैध होर्डिंग्स की भरमार है।
विज्ञापन
कोर्ट सांकेतिक - फोटो : file photo
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मप्र हाईकोर्ट ने दमोह शहर में अवैध होर्डिंग्स हटाने के संबंध में पूर्व में दी गई अंडरटेकिंग के बावजूद कोई कार्रवाई न किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमथ व जस्टिस विशाल की युगलपीठ ने मामले में दमोह नगर पालिका अधिकारी को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित की है। 
विज्ञापन


उल्लेखनीय है कि दमोह निवासी अनुराग हजारी की ओर से एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में पूर्व में दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि दमोह शहर में अवैध होर्डिंग्स की भरमार है। इसकी शिकायत मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित कलेक्टर व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से की गई थी। हाईकोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद नगर पालिका दमोह की ओर से अंडरटेकिंग दी गई थी कि वे संपूर्ण अवैध होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई करेंगे। उक्त जवाब पर न्यायालय ने वर्ष 2022 में जनहित याचिका का पटाक्षेप कर दिया था। लेकिन एक साल बीतने के बाद भी अवैध होर्डिंग्स हटाने कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर यह अवमानना याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी दमोह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें