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MP High Court: आदेश का पालन नहीं करने पर DEO तलब, अगली सुनवाई 11 दिसंबर को

Sat, 09 Dec 2023 07:36 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

MP High Court: याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्धारित अवधि में अभ्यावेदन का निराकरण करने के लिए आदेश जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को जारी किए थे। अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किए जाने के कारण याचिका दायर की गई थी।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : Social Media
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विस्तार
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अवमानना याचिका को लेकर दस महीने पूर्व दिए गए आदेश का पालन नहीं किए जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को तलब किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

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रीवा निवासी शिक्षक जयप्रकाश मिश्रा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उनकी नियुक्ति संविदा शिक्षक के पद पर हुई थी। संविदा शिक्षकों का संविलियन प्राथमिक शिक्षक के पद पर शासन द्वारा किया गया था। शासन द्वारा उनका संविलियन प्राथमिक शिक्षक के रूप में नहीं किया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्धारित अवधि में अभ्यावेदन का निराकरण करने आदेश जिला शिक्षा अधिकारी रीवा जारी किए थे। अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किए जाने के कारण याचिका दायर की गई थी।

याचिका की सुनवाई के दौरान एकलपीठ को बताया गया था कि जिन संविदा शिक्षकों के खिलाफ लोकायुक्त में मामले लंबित है। उनका संविलियन प्राथमिक शिक्षक पद नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। एकलपीठ ने फरवरी 2023 को अपने आदेश में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण कर परिपालन रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए थे। दस महीने बाद भी आदेश का परिपालन नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अतुल सिंह भारद्वाज ने पैरवी की।

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