दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा
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एक नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी अभिषेक चौधरी को दस साल के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अदालत ने पीड़िता को दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश दिये हैं। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता की मां ने 10 जनवरी 2023 को गाहलपुर थाने में शिकायत दर्ज करायी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी रोजाना की तरह सुबह स्कूल जाने के लिये दमोहनाका से बस में बैठी थी। लेकिन स्कूल छूटने के बाद वापस नहीं आई। जब स्कूल में पतासाजी की गई तो पता चला कि पीड़िता स्कूल नहीं पहुंची थी।
पुलिस को पीड़िता की मां ने बताया था कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसे कोई बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने जांच के दौरान पीड़िता को बरामद किया, जिसने बताया कि आरोपी अभिषेक उसे नरसिंहपुर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने शिकायत पर अपहरण, दुराचार व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।