जबलपुर में लाठी से हमला कर पत्नी की हत्या के करने वाले आरोपी को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी सिंह चुण्डावत ने आरोपी पर एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, बरेला थानान्तर्गत ग्राम पिपरिया निवासी खजांची वर्मन का 19 मई 2021 को अपनी पत्नी शांति बाई से घरेलू विवाद हो गया था। विवाद के कारण आरोपी ने पत्नी पर लाठी से हमला कर दिया। पत्नी की मौत होने तक वह उस पर लाठी से हमला करता रहा। घटना के समय आरोपी का पुत्र सहित आसपास के लोग उपस्थित रहे।
पुलिस ने सूचना मिलने पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया था। मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को सजा से दंडित किया। शासन की तरफ से अपर लोक अभियोजक संजय वर्मा ने पैरवी की।