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Jabalpur Crime: इज्जत बचाने के लिए किशोरी ने चिल्लाया तो दंपती ने हत्या कर लटकाया, आजीवन कारावास की सजा

Sat, 24 Feb 2024 08:35 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

इज्जत बचाने के लिए किशोरी ने चिल्लाया तो दंपती ने हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया था। मामले में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जबलपुर में घर में 14 वर्षीय किशोरी को अकेला देख पड़ोसी युवक ने उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया। आबरू बचाने के लिए किशोरी ने चिल्लाया तो पड़ोसी युवक की पत्नी भी किशोरी के घर पहुंच गई। दंपती ने मिलकर किशोरी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को फांसी के फंदे से लटका दिया। सत्र अपर न्यायाधीश वारासिवनी सुधीर कुमार ठाकूर ने आरोपी दंपती को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

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अभियोजन के अनुसार, खैरलांजी थानान्तर्गत ग्राम भंडारबोरी निवासी 14 वर्षीय किशोरी 25 अप्रैल 2021 को घर में अकेले थी। परिवार के लोग सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे। परिजन शाम को कार्यक्रम से घर तो देखा की लड़की फांसी के फंदे में झूल रही थी। परिजनों के चिल्लाने पर पडोसी आए और फंदे को काटकर उसे नीचे उतारा। किशोरी की मौत हो गई थी। पुलिस ने सूचना मिलने पर मर्ग कायम कर प्रकरण को विवेचना में लिया था।

पुलिस ने विवेचना में पाया कि पड़ोसी विजय गौतम घटना की शाम किशोरी के घर गया था। उसने किशोरी से पानी मांगा और इसी बहाने उसके साथ दुराचार करने की नियत से छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी ने आबरू बचाने के लिए मदद के लिए चिल्लाया। आवाज सुनकर विजय की पत्नी आशा गौतम भी आ गई। विजय ने किशोरी की हत्या करने के इरादे से अपने पास रखे गमछे से बाएं हाथ पीड़िता की नाक और मुंह दबा दिया और दाहिने हाथ से गला दबाने लगा, जिसके कारण वह छटपटाने लगी। तभी उसकी पत्नी ने पीड़िता के पैर पकड़ लिया, जब तक पीड़िता की मौत हो चुकी थी।
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उसके बाद दंपती ने दुप्पटे को नाबालिग के गले में बांधकर छपरी में लगी लकड़ी में टांग दिया और पास में रखी कुर्सी गिराकर घर चले गए। परिजनों का शोर सुनने पर आरोपी विजय मृतिका के घर पहुंचा और उसकी मां तथा चाची को पुलिस में रिपोर्ट करने से रोका तथा उसके कहने पर ही हसिए से दुप्पटे को काटकर शव को नीचे उतार दिया गया था। न्यायालय ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दंपती को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

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