फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jabalpur News: हाईकोर्ट का आदेश- इंदौर नगर निगम सिटी प्लानर को पद से हटाएं, जाति प्रमाण-पत्र की जांच होगी

Wed, 21 May 2025 12:11 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

भोपाल निवासी सतीश नायक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने उच्च स्तरीय समिति से जाति प्रमाण पत्र की जांच और अनावेदक को सिटी प्लानर के पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं। 
विज्ञापन
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने इंदौर नगर निगम के वर्तमान सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार को पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं। एकलपीठ ने उनके जाति प्रमाण पत्र की जांच के निर्देश हाईपावर कमेटी को दिए हैं। याचिका पर अगली सुनवाई जून माह के अंतिम सप्ताह में निर्धारित की गई है।

विज्ञापन


ये भी पढ़ें:   मुस्लिम युवती ने हिंदू को फंसाया, मरने की धमकी देकर की शादी, निकली तीन बच्चों की मां; हैरान कर देगा मामला

भोपाल निवासी सतीश नायक की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि नगर निगम इंदौर के वर्तमान सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार के बड़े भाई अजय लिखार का जाति प्रमाण पत्र जांच में फर्जी पाया गया है, जिसके बाद उनकी सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए गए हैं। नीरज आनंद लिखार ने भी एसटी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी। बड़े भाई की तरह उन्होंने भी एसटी का जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, जिसके कारण उनका प्रमाण पत्र भी संदेह के घेरे में है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: साध्वी लक्ष्मी और उनके भाई की जमानत रद्द, HC ने कहा- गुमराह किया, लटकी गिरफ्तारी की तलवार

राज्य शासन की ओर से एकलपीठ को बताया गया कि विगत माह ही जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए हाईपावर कमेटी को पत्र भेजा जा चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि संदिग्ध जाति प्रमाण पत्र वाले अधिकारी को महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ न किया जाए। एकलपीठ ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए उच्च स्तरीय समिति से जाति प्रमाण पत्र की जांच तथा अनावेदक को सिटी प्लानर के पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कपिल शर्मा ने पैरवी की।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें