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Jabalpur: जिला शिक्षा अधिकारी को हाईकोर्ट ने किया तलब, कर्मचारी को रिलीव नहीं करने का मामला

Wed, 05 Jul 2023 11:01 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मी ब्रजेश कुमार की तरफ से याचिका दायर की गई है। कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी के हस्तक्षेप के बावजूद डीईओ ने स्थानांतरण आदेश पर कोई ध्यान नहीं दिया। कई बार गुहार लगाने के बाद भी वे रिलीव नहीं कर रहे। इसके बाद होईकोर्ट की शरण ली गई। 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मप्र हाईकोर्ट ने कर्मचारी को रिलीव नहीं करने पर जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर घनश्याम सोनी को तलब किया है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि वरिष्ठ अधिकारी के हस्तक्षेप के बावजूद डीईओ ने स्थानांतरण आदेश पर कर्मचारी को रिलीव नहीं किया है।
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जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मी ब्रजेश कुमार की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि आयुक्त स्कूल शिक्षा ने साल 2022 में उसका स्थानांतरण प्रांतीय शिक्षण महाविद्यालय में कर दिया था। इसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें रिलीव नहीं किया। रिलीव किए जाने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर व संयुक्त संचालक को अभ्यावेदन दिया था। संयुक्त संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी के रवैये को लेकर सख्ती भी बरती। इसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी रिलीव न करने के निर्णय पर अडिग रहे, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने डीईओ को हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
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