फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जबलपुर: नाबालिग साली से दुराचार करने वाले जीजा को सात साल की सजा

Mon, 06 Dec 2021 07:42 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

जबलपुर में पॉक्सो की विशेष अदालत ने 4 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस ने नहीं लिखी थी रिपोर्ट। परिवाद दायर करने पर दर्ज हुआ था केस।
 
विज्ञापन
सांकेतिक फोटो - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

एक नाबालिग को उसके जीजा ने डरा-धमकाकर अपने घर पर बंधक बनाकर उसका दैहिक शोषण करता रहा। पीड़िता ने जब मामले की शिकायत माढ़ोताल व गोहलपुर पुलिस में दर्ज करानी चाही तो पुलिस आनाकानी करती रही। इसके बाद मामले को लेकर परिवाद दायर हुआ और आधारताल थाने में केस दर्ज हुआ। पॉक्सो की विशेष जज ज्योति मिश्रा की कोर्ट ने गवाहों व साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी राजभान को सात साल की सजा सुनाई और चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


अदालत को अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी राजभान शादी के तीन साल बाद से ही अपनी पत्नी को परेशान और प्रताड़ित करने लगा। 5 दिसंबर 2012 को पीड़िता के घर फोन आया कि आरोपी ने उनकी बेटी के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया है। इस पर पीड़िता के माता-पिता आरोपी राजभान के घर गए। इसका फायदा उठाकर राजभान ससुराल पहुंचा और नाबालिग साली को बहला-फुसलाकर अपने साथ कटंगी बाइपास पर ले गया। माता-पिता को जान से मारने की धमकी देकर वह उसे अपने घर ले गया। दस दिन तक बंधक बनाकर रखा और उसकी मर्जी के खिलाफ दैहिक शोषण करता रहा। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ बबिता कुल्हाड़ा ने पैरवी की।
विज्ञापन


  
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें