जिला अदालत ने बलवा करने वाले दस लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। जेएमएफसी शक्ति वर्मा की अदालत ने दोषियों पर 17-17 सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि फरियादी राजेश 22 मार्च 2008 को दोपहर करीब 11:45 बजे अपने घर के सामने मोहल्ले के लोगों के साथ होली खेल रहा था। उसी समय बिजोरी मोहल्ला के रहने वाले दिलीप बसोर, नरेन्द्र उर्फ नुर्रू, अमित बसोर, सुरेन्द्र वंशकार, धम्मू बसोर, संतोश बसोर, कैलाश बसोर, चन्नू बसोर, मोनू वंशकार व अर्जुन बसोर वहां आए और विवाद करने लगे।
उन्होंने गाली-गलौज की और तलवार, चाकू निकालकर फरियादी के सिर पर, कमल पटेल को बाजू में, भगवत पटेल की पीठ, हेमराज पटेल की दाहिनी आंख में हमला कर चोट पहुंचा दी। इसकी शिकायत गढ़ा थाने में दर्ज कराई गई। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी जयवीर सिंह यादव ने पक्ष रखा।