फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Lok Adalat: लोक अदालत ने एक अरब 16 करोड़ रुपए की राशि के अवार्ड पारित किए, यह अब तक सर्वाधिक

Sat, 09 Dec 2023 08:52 PM IST
अर्जुन रिछारिया न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

एक दिन में 11207 प्रकरण निराकृत कर नया कीर्तिमान रचा, जिला कोर्ट में सुबह से शाम तक लगी रही भीड़
 
विज्ञापन
लोक अदालत में ट्रैफिक पुलिस के प्रकरण सुलझाने के लिए लगी भीड़। - फोटो : अमर उजाला, इंदौर
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इंदौर में शनिवार को आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत lok Adalat में सर्वाधिक लंबित मामलों का निराकरण करने का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा इस नेशनल लोक अदालत में अधिकतम मामलों का निराकरण सुनिश्चित किए जाने के लिए समय-समय पर जिला मुख्यालय तथा समस्त तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायाधीशगण एवं विभिन्न विभागों के साथ कई बैठकें आयोजित कर अधिक से अधिक संख्या में आपसी सहमति से लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रयास करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। परिणाम स्वरूप आज आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत ने पिछली समस्त लोक अदालतों में निराकृत हुए कुल प्रकरणों का रिकार्ड तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशों के तहत इसे आयोजित किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष बी.पी. शर्मा के मार्गदर्शन में यह लोक अदालत हुई। 
विज्ञापन

  
11207 प्रकरण हल हुए
आज आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक 276, सिविल 92, मोटर दुर्घटना क्लेम 603, विद्युत 291, चेक बाउंस 1654, बैंक रिकवरी 17, भू-अर्जन 02, वैवाहिक 168, श्रम 23, अन्य 3106 प्रकरणों के साथ ही बैंक रिकवरी 44, विद्युत 66, जलकर 1390 ट्रैफिक चालन के 1066 व अन्य 8326 से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरण राजीनामे के आधार पर हल हुए।

कृषि भूमि का 6 करोड़ रुपए का प्रकरण भी सुलझा
लोक अदालत में एक अरब 16 करोड़ 40 लाख 41 हजार 93 रुपए की राशि के अवार्ड पारित किए गए। प्रधान जिला न्यायाधीश की न्यायालय में लंबित क्लेम प्रकरण में 38 लाख रुपए के अवार्ड पारित हुए। जिसमें ओरियंटल कंपनी द्वारा सड़क दुर्घटना के मामले में समझौता किया गया। समझौता होने के तुरंत बाद 38 लाख का चेक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी. पी. शर्मा के द्वारा पीड़ित पक्षकार को प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य सिविल वाद में वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की विवादित कृषि भूमि का विवाद था, जिसमें प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा उभयपक्ष से राजीनामे में बातचीत की गई। राजीनामा अनुसार उभयपक्ष इस बात पर सहमत हुए कि प्रतिवादी 6 करोड़ रुपए वादी को एक माह के अंदर अदा करेंगे। राशि प्राप्त करने के पश्चात विवादित कृषि भूमि का आधिपत्य वादी के द्वारा प्रतिवादी को सुपुर्द कर दिया जाएगा।
विज्ञापन

 
प्रधान जिला न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन में विशेष प्रयास हेतु समस्त न्यायाधीशगण, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायाधीश आसिफ अहमद अब्बासी, जिला विधिक सहायता अधिकारी, मिथिलेश डेहरिया तथा अधिवक्तागण एवं समस्त कर्मचारीगण को धन्यवाद ज्ञापित किया। 
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें